24hnbc
पान मसाले की खुले आम बिक्री पर H C नाराज़
- By 24hnbc --
- Thursday, 03 Dec, 2020
रांची- प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और पान मसाले की खुले आम बिक्री होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जतायी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने गुटखा और पान मसालों पर प्रतिबंध लगा कर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी नीति बनायी, लेकिन अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह नीति फेल हो गयी है।शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने खुलेआम गुटखा की बिक्री होने पर नाराजगी जतायी और कहा कि प्रतिबंध के बावजूद गुटखा राज्य में कैसे प्रवेश कर रहा है। गुटखा का इंट्री प्वाइंट पर ही बैन लगाना चाहिए और इंट्री प्वाइंट से प्रवेश करने पर दोषी अधिकारी और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतिबंधित पान मसाले और गुटखा की बिक्री रोकने के लिए हाईकोर्ट किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। मुंह की बीमारी से शुरू होकर कैंसर तक में बदल जाता है। इससे आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑफ इंडिया( एफएसएसआई ) को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को निर्धारित करते हुए सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव भी वीडियोकांफ्रेंसिंग से अदालत में हाजिर थे। सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में कई पान मसालों और गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है और भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा बरामद किया गया है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है और जुर्माना भी वसूला जा रहा है।


